
नई दिल्ली, (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न (ITR) दाख़िल करने की अंतिम तारीख़ एक दिन के लिए बढ़ा दी है। अब करदाता 16 सितम्बर तक अपना आयकर रिटर्न दाख़िल कर सकते हैं।
पहले यह समयसीमा 15 सितम्बर निर्धारित थी, लेकिन तकनीकी कारणों और करदाताओं की सुविधा को देखते हुए इसे एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
सरकारी बयान के मुताबिक़, “कई करदाताओं और कर सलाहकार संगठनों द्वारा तकनीकी कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक करदाता बिना किसी असुविधा के समय पर अपना रिटर्न दाख़िल कर सकें।”
वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तारीख़ के बाद दाख़िल किए गए रिटर्न पर विलंब शुल्क और ब्याज लागू होगा। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें और जल्द से जल्द अपनी ITR प्रक्रिया पूरी करें।
विशेषज्ञों के अनुसार, समयसीमा बढ़ने से विशेषकर छोटे व्यवसायियों, वेतनभोगी वर्ग और कर सलाहकारों को थोड़ी राहत मिलेगी।