ग़ाज़ीपुर (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। ज़िले के शादियाबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने मिसाल पेश करते हुए बेहद कम समय में सुनवाई पूरी की और दोषी को कड़ी सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के वकील प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने शुक्रवार को दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह पूरा मामला महज़ 14 दिन की सुनवाई में निपटाया गया।
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घटना 18 जुलाई, 2025 की है, जब पीड़िता की मां धान की रोपाई करने घर से बाहर गई थी। घर पर मौजूद सौतेले पिता ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। 20 जुलाई को पीड़िता की मां ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 12 सितंबर को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अदालत ने 15 सितंबर से दैनिक आधार पर कार्यवाही शुरू की। त्वरित सुनवाई के दौरान पाँच गवाहों को पेश किया गया।
सभी साक्ष्यों और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 26 सितंबर को दोषी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। इस तेज़ न्यायिक प्रक्रिया ने एक मिसाल कायम की है।
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