
न्यायालय के आदेश पर आखिरकार 135 दिनों बाद सुनी गई बहन की फरियाद
मऊ ( राष्ट्र की परम्परा ) रविवार को न्यायालय के आदेश पर 135 दिनों बाद एक महिला के शव को कब्र से बाहर निकला गया । यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की आदेश पर की गई । जहां नायब तहसीलदार अमरनाथ के उपस्थिति में जनपद के घोसी कोतवाली पुलिस व परिवार के परिजनो की मौजूदगी में दोपहर 1बजकर 24 मिनट पर शुरू हुई जो 26 मिनट तक चली। लगभग 1बजकर 50 पर शव कब्र से बाहर निकला गया । महिला का शव कब्र से निकालने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया । जहां पीएम रिपोर्ट आने के बाद महिला के मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा । कब्र स्थल पर सुरक्षा को लेकर काफी संख्या में पुलिस तैनात रही। मामले को लेकर कब्र के आसपास काफी संख्या में लोगों की भीड़ लगी रही ।
*यह है मामला *
जनपद के घोसी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा के एक मोहल्ला निवासिनी 19 वर्षीय युवती ने अपने साथ हुए दुष्कर्म व अपनी बड़ी बहन नाजिया खातून की हत्या का आरोप अपने जीजा पर लगा घोसी कोतवाली में बीते फरवरी में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि घोसी कोतवाली क्षेत्र के पट्टी मोहम्मद निवासी उसका जीजा अयूब उसके साथ दुष्कर्म कर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया एवं जबरदस्ती निकाह करने का दबाव बना जान से मारने की धमकी दे रहा था। मामले को लेकर जब उसकी बड़ी बहन विरोध करने लगी तब उसका जीजा व उसके परिजन उसकी बहन की हत्या कर शव काजीपुरा कब्रिस्तान में चुपके से दफन कर दिए। हालांकि मामले को लेकर पीड़िता कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने को लेकर काफी परेशान रही। कोतवाली पुलिस पीड़िता की तहरीर देने के लगभग 10 दिनों बाद दुष्कर्म हत्या का मुकदमा दर्ज किया । मामले में पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरा मामला 4 माह पहले बीते 30 नवंबर का है । जब पीड़िता अपने बड़ी बहन के बीमारी में सहयोग करने उसके घर गई थी।
- हत्या की धारा को विलोपित करने का आरोप* पीड़िता ने मामले में हत्या जैसे गंभीर धारा को बिना शव का पोस्टमार्टम कराए विवेचक पर विलोपित करने का आरोप लगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ, कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग किया । पीड़िता के अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीते 13 अप्रैल को महिला का शव कब्र से बाहर निकलवा पोस्टमार्टम करने का आदेश जारी किया व केस के विवेचक को वीडियोग्राफी करा विवेचना का आदेश भी दिया । जिसे लेकर यह कार्रवाई की गई । यही नही मामले में पुलिस का पर हीला हवाली का भी आरोप लगाया । नायब तहसीलदार अमरनाथ ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है ।
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