ADM कोर्ट ने छह अपात्रों को चार बीघे से ऊपर कृषि भूमि आवंटन को किया निरस्त

अनुमानित मूल्य लगभग 20 करोड़

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सत्यप्रिय सिंह ने तहसील सदर के परदहां गांव में वर्ष 2020 मे सात लोगों को आवंटित किए गए कृषि पट्टे मे छह लोगों को अपात्र पाते हुए उनको आवंटित कृषि पट्टा निरस्त कर दिया। वहीं एक के आवंटित कृषि पट्टा को सही पाते हुए उसे यथावत रखने का आदेश दिया। मामले के अनुसार वाद संख्या 1589/2020 रिपोर्ट बनाम अनीता देवी, धारा 128 उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में विचाराधीन चल रहां था। जिसमें उपजिलाधिकारी की आख्या दिनांक 01 अक्तूबर 2020 के आधार पर गाटा संख्या 844/-450, 260/-300, 259/-100, 274/-050 व 840/-150 हे0 स्थित मौजा परदहा तहसील सदर के बावत भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव दिनांक 08 मार्च 2020 जिसे उपजिलाधिकारी कोर्ट में दिनांक 21 जुलाई 2020 को स्वीकृति किया गया। कृषि आवंटन को निरस्त करने के लिए कार्यवाही शुरू हुई। सूचना के बावजूद ग्राम प्रधान ने कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया तथा कृषि आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करते समय बरीयता क्रम का ध्यान नहीं दिया गया। केवल आवंटी अनिता देवी पत्नी पवन पथरकट भूमिहीन शिल्पकार मजदूर है। जो पात्रता की श्रेणी ग के अन्तर्गत है। उसके पास केवल दो कमरे का पक्का मकान है, भूमिहीन मजदूर शिल्पकार है। शेष सभी आवंटी पूनम पत्नी विजय, ममता पत्नी सन्तोष, राजदेव पुत्र जत्तन, सुकुरती पत्नी जगरनाथ, सिन्धू पत्नी बलबीर व सुभावती पत्नी सगड़ी सभी जाति की लोनिया व अहीर हैं। जिसमें सभी के पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि आवासीय मकान एवं आवागमन के साधन उपलब्ध है। आवंटी राजदेव के दो पुत्र सरकारी सेवा में हैं तथा एक पुत्र बलबीर घर पर रहकर कृषि कार्य करता हैं। उनकी पत्नी सिन्धू को भी आवंटन किया गया है। आवंटी सुभावती प्रधान सुमन की सगी सास हैं। उनके पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, तीन मंजिला मकान, कपड़े की थोक दुकान, स्कारपियों, ट्रैक्टर, बुलेट, हीरो होण्डा मोटर साईकिल है। उनका एक पुत्र प्रधान डाकघर मऊ में लिपिक के पद पर कार्यरत है। अपात्र सभी छ व्यक्तियों को लगभग चार बीघे की जमीन कृषि भूमि हेतु आवंटित की गई थी जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 20 करोड रुपए है।इस प्रकार सम्पूर्ण आवंटन अनियमित प्रतीत होता है। जिसे निरस्त करने हेतु उपजिलाधिकारी ने संस्तुति की है। इस आवंटन के विरूद्ध एक दूसरा वाद संख्या डी 202015510001372 राजकुमार बनाम भूमि प्रबंधक समिति आदि दाखिल किया। जिसमें अनिता देवी पत्नी पवन के अतिरिक्त सभी आवंटियों के पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, आवासीय मकान, दुकान, नौकरी, आवागमन हेतु वाहन एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध होना बताते हुए प्रस्ताव दिनांक 08 मार्च 2020 तथा स्वीकृति दिनांक 21 जुलाई 2020 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। सभी को नोटिस जारी की गई। उनकी ओर से आपत्ति दाखिल की गई। दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सत्यप्रिय सिंह ने पाया कि सूचना एवं मुनादी और प्रस्ताव की प्रतिलिपि उपलब्ध है। परन्तु उस पर प्रधान के अलावा किसी का हस्ताक्षर चिन्हित नहीं किया गया। इस पर आवंटी अनिता देवी पत्नी पवन के पक्ष में गाटा संख्या 844मि0/-150 हे0 का आवंटन यथावत रखा। शेष आवंटीगण पूनम, ममता, सुकुरती, राजदेव, सिन्धू और सुभावती के पक्ष में गाटा संख्या 844, 260, 259, 274, 840 स्थित मौजा परदहां का स्वीकृति उपजिलाधिकारी दिनांक 21 जुलाई 2020 को किया गया कृषि आवंटन निरस्त कर दिया। साथ ही यह आदेश वाद राजकुमार बनाम भूमि प्रबंधक समिति आदि पर भी लागू करने का आदेश दिया। अपर जिला अधिकारी ने तत्कालीन राजस्व कर्मियों एवं अधिकारियों को कृषि भूमि आवंटन में अनियमितता के कारण इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है।

rkpNavneet Mishra

Recent Posts

“स्वदेशी जूते, वैश्विक पहचान: घरेलू उत्पादकों को चाहिए सरकारी सहारा”

“स्वदेशी कदमों की गूंज: जूता उद्योग को चाहिए सरकार-उद्यमियों की साझा चाल” आगरा (राष्ट्र की…

51 minutes ago

रात में दुकान से निकला मनीष सुबह मिला निर्जीव, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद के हलधरपुर थाना क्षेत्र के गहना गांव के पास से…

1 hour ago

🌅 उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतिनों ने मांगी मंगल कामना, आस्था के सागर में डूबा रहा सिकंदरपुर

सिकंदरपुर / बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। कार्तिक शुक्ल षष्ठी की प्रभात बेला में जब पहली…

2 hours ago

डीडीयू में “जीन्स टू ग्रेन्स: जीनोमिक्स इन राइस इम्प्रूवमेंट” पर विशेष व्याख्यान आयोजित

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में "जीन्स टू…

2 hours ago