बहराइच (राष्ट्र की परम्परा) । पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम मे जनपद मे चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानन्द कुशवाहा एवं क्षेत्राधिकारी नगर राजीव कुमार सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित अभियोग जिसमे वादी की नाबालिक को क्लासिक कोचिंग सेन्टर सैय्यद वाडा चांद पुरा से कोचिंग करके अपने घऱ जा रही थी कि दुलदुल हाउस के पास एहतशाम उर्फ सद्दाम पुत्र अजीजुर्रहमान व सुहेल उर्फ पीके बाबा, निवासीगण मोहल्ला काजीपुरा, थाना कोतवाली नगर द्वारा पीड़िता के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ (एसिड) फेंक देने के सम्बंध में द् थाना कोतवाली नगर पर वादी के लिखित सूचना पर मु0अ0सं0 422/2020 धारा 326A भा.द.वि. बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया था अभियुक्तगण एहतशाम उर्फ सद्दाम पुत्र अजीजुर्रहमान निवासी काजीपुरा व सुहेल उर्फ पीके बाबा पुत्र रईस अहमद उर्फ नफीस के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। उक्त अभियोग की थाना प्रभारी कोतवाली नगर, विवेचक निरीक्षक अपराध योगेन्द्र कुमार, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी विनय प्रियदर्शी, पैरोकार कोतवाली नगर महिला आरक्षी सरोजा यादव तथा ए.डी.जी.सी. प्रमोद कुमार सिंह द्वारा आपरेशन कनविक्शन के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसमें न्यायालय पवन कुमार शर्मा द्वितीय द्वारा अभियुक्तगण एहतशाम उर्फ सद्दाम व सुहेल उर्फ पीके बाबा को दोषसिद्ध पाये जाने पर 20 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
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