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डिस्ट्रिक्ट मास्टर एवं मास्टर ट्रेनर को दी गई तकनीकी / सैद्धान्तिक प्रशिक्षण

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। नगर निकाय के सामान्य निर्वाचन- 2023 के सकुशल संपादन के दृष्टिगत मंगलवार को विकास भवन के गाँधी सभागार में 02 डिस्ट्रिक्ट मास्टर एवं 50 मास्टर ट्रेनर को तकनीकी / सैद्धान्तिक प्रशिक्षण मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (कार्मिक/प्रशिक्षण) रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में दी गई। प्रशिक्षण में शशांक शेखर, प्रवक्ता, रा०पा०चरियाँव बुजुर्ग नामित डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर व मास्टर ट्रेनर, निशेष कुमार गुप्ता, स०अ०, बेसिक शिक्षा, ज्ञानेश यादव स०अ०बेसिक शिक्षा राधाकृष्ण शाही स०अ० बेसिक शिक्षा उपस्थित थे। समस्त मास्टर ट्रेनर को मुख्य रूप से कवर किये जाने विषय यथा पोलिंग पार्टी के प्रत्येक सदस्य के उत्तरदायित्व, पोलिंग पार्टियों की रवानगी एवं मतदान संबंधी कार्य, मतदान के पश्चात मतपेटिकाओं को स्ट्रांग रूम में जमा कराना एवं सुरक्षा की व्यवस्था कराना एवं मतगणना एवं परिणाम की घोषणा के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया।
समस्त मास्टर ट्रेनर को पीठासीन अधिकारियों (प्रिसाइडिंग आफिसर्स) के दायित्व एवं विशेष ध्यान देने योग्य बातें, मतदान सामग्री प्राप्त करना, मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं व्यवस्था, मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने तथा बैठने की व्यवस्था, मतदान केन्द्र में और उसके आसपास निर्वाचन विधि लागू करना, मतपेटी की तैयारी, मतपत्रों को जारी करने की तैयारी मतदान का प्रारम्भ निर्वाचक की पहचान का सत्यापन और आपत्ति की दशा में प्रक्रिया, निविदत्त मतपत्रों का रद्द किया जाना, दृष्टिबाधित या किसी अन्य अशक्तता के कारण निर्वाचकों को सहायक / साथी उपलब्ध कराना, मतदान बन्द होने के समय उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया व मतदान की समाप्ति, मतपत्र लेखा तैयार करने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में उल्लिखित निर्वाचन अपराध सम्बन्धी धाराओं के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया ।।समस्त मास्टर ट्रेनर को नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 से संबंधी सभी बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रारम्भ से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक की पी०पी०टी०के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। मास्टर ट्रेनर निशेष कुमार गुप्ता द्वारा मतदान प्रारम्भ होने से मतदान समाप्ति तक की प्रक्रिया से सम्यक रूप से प्रशिक्षित किया गया।
मतदान समाप्ति का समय सायं 06 बजे है, परन्तु यदि सायं 06 बजे मतदान स्थल पर ऐसे मतदाताओं की भीड है जो मतदान नहीं कर पायें है तो उन्हें पक्तीबद्ध करते हुए सम्बन्धित पक्ति के सबसे अन्तिम मतदाता को क्रमांक-1 मानते हुए तदनुसार सभी पंक्तिबद्ध मतदाताओं की पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्लिप दे दी जायेगी, जिससे कि बाद में कोई मतदातता पंक्ति में न जुड़ने पाये। नियत समय समाप्त होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति पंक्ति में सम्मिलित न हो जाये इस बात की देखरेख के लिए पुलिस या अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया जाय।
मतपेटी को खोलने और बन्द करने एवं पेपर सील लेकर उसकी सफेद सतह के चौड़े भाग के किनारे पर उन उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के जो हस्ताक्षर करना चाहे हस्ताक्षर करा लें एवं स्वयं भी हस्ताक्षर कर दिनांक अंकित करें। निर्धारित प्रारूप पर पेपरसील की क्रम संख्या को नोट करने एवं उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को उनके नम्बर नोट कराने, पेपरसील से मतपेटी के ढक्कन के भीतरी भाग से सीलिंग कर सुरक्षित करने, मतदान के पश्चात् मतपेटी के छिद्र को बन्द करना तथा सील किये जाने के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया। मतपत्र लेखा प्रारूप-30 भाग-1 के निर्धारित प्रारूप पर तैयार किये जाने, पोलिंग एजेण्टस को भी मत पत्र लेखा की प्रमाणित प्रति दिये जाने प्रथम पैकेट- सांविधिक लिफाफे (सील बन्द) निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति प्रयुक्त मतपत्रों मतपत्रों के प्रतिपणों के साथ-साथ निविदत्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण को रखने, प्रतिपर्णो सहित ऐसे मतपत्र, जो हस्ताक्षरित हो किन्तु प्रयुक्त न किये गये हों, निविदत्त मतपत्र और प्रारूप-25 में सूची रखी गयी हो, मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण रद् किये गये।मतपत्र एवं अन्य रदद किये गये मतपत्र का विवरण तैयार कर निर्धारित केन्द्र पर जमा करने से प्रशिक्षित किया गया।।द्वितीय पैकेट- असाविधिक लिफाफे तैयार किये जाने के सम्बन्ध में निर्वाचन नामावली (चिन्हित प्रति से भिन्न) की प्रति या प्रतियाँ, प्रारूप-17 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र, प्रारूप-23 में आपत्तिकृत मतों की सूची आदि के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया। तृतीय पैकेट पीठासीन अधिकारियों के लिये अनुदेश पुस्तिका, मतपेटी में मतपत्रों को डालनन की पुशर, अमित स्याही, पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर, चतुर्थ पैकेट शेष सभी वस्तुऐं यदि कोई हो तो रखी जायेगी। उपरोक्त सभी लिफाफे एवं सामग्री पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रिसीट मेमो में भरकर काउण्टर पर जमा कर प्राप्ति रसीद लेकर अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से अवमुक्ति आदेश लेगें, तदुपरान्त ही संग्रहण केन्द्र से प्रस्थान करेंगे।

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