गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)
गुरुवार को शासन द्वारा जनपद के ऐसे लाइसेंसी जिनके शस्त्र लाइसेंस पर 02 से अधिक शस्त्र स्वीकृत है, जिसमें रमाशंकर दूबे पुत्र श्रीनाथ दूबे नि0 महुअवा बुजुर्ग थाना बड़हलगंज, आनन्द कुमार यादव पुत्र स्व0 रामबेलास यादव निवासी कुल्दवाबारी थाना बड़हलगंज, कुंवर गुलाब सिंह पुत्र राजवंशी सिंह निवासी खुटभार थाना बड़हलगंज, उमाशंकर सिंह पुत्र राम दुलारे सिंह निवासी लच्छीपुर रामनगर केवटलिया थाना गोरखनाथ, संदीप कुमार सुरेखा पुत्र केदारनाथ सुरेखा निवासी मुण्डेरा बाजार थाना चौरीचौरा, विक्रम प्रसाद पुत्र स्व0 हरीलाल निवासी माधोपुर थाना तिवारीपुर, अरूण सिंह पुत्र सत्यव्रत सिंह निवासी, सी/75 सूरजकुण्ड आवास विकास कालोनी थाना तिवारीपुर, फरमानुल्लाह अंसारी पुत्र स्व0 रफातुल्लाह निवासी दाउदचक थाना तिवारीपुर, प्रकाश नारायण पाण्डेय पुत्र स्व0 आर0एन0 पाण्डेय निवासी मिर्जापुर पचफेड़वा थाना गोरखनाथ है।
प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)/नगर मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित किया है कि, यदि आप द्वारा सात दिन के अन्दर अपना तीसरा शस्त्र जमा/सरेण्डर किये जाने विषयक सूचना शस्त्र कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो आपके तीनों शस्त्र में से नवीनतम तीसरा शस्त्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा। और आपका तीसरा शस्त्र शासनादेश 13 दिसम्बर 2020 के बाद अवैध मानते हुए विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होगें।
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