Saturday, December 20, 2025
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आगरा में उर्वरक पर सख्ती, कागरौल के तीन खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

आगरा (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)रबी सीजन के दौरान किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए आगरा जनपद में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिक मूल्य वसूली और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद कागरौल क्षेत्र के तीन उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार के निर्देश पर की गई, जिससे जिले के अन्य विक्रेताओं में भी हड़कंप मच गया है।

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जानकारी के अनुसार, कृषि विभाग को कंट्रोल रूम में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेच रहे हैं और बिना नियमों का पालन किए उर्वरक का वितरण कर रहे हैं। शिकायतों की पुष्टि के बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और दोषी पाए जाने पर कागरौल क्षेत्र के निम्न तीन प्रतिष्ठानों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया —
मै० श्रीराम खाद बीज भंडार, मै० गोयल खाद बीज भंडार और मै० देव खाद बीज भंडार।

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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस समय जनपद में 14,306 मीट्रिक टन यूरिया का भंडार उपलब्ध है, जिसे 81 सहकारी समितियों और 698 निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। विभाग ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को अपनी POS मशीन को 3.3 वर्जन में अपडेट करने और जियो-फेंसिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब उर्वरक की बिक्री केवल आधार कार्ड और खतौनी के सत्यापन के बाद ही होगी और हर बिक्री की रसीद देना अनिवार्य होगा।

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कृषि विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर कोई भी विक्रेता जमाखोरी, कालाबाजारी या ओवररेटिंग में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दें।

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