औरैया।(राष्ट्र की परम्परा)असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत जनपद औरैया में विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी रीमा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders) के तहत यह अभियान 15 जनवरी से 15 मार्च 2026 तक राष्ट्रव्यापी स्तर पर संचालित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों और व्यापारियों को पेंशन योजना से जोड़कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करना है।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत उन श्रमिकों के लिए एक मजबूत सहारा है, जिनके पास वृद्धावस्था में आय का कोई सुनिश्चित साधन नहीं होता। इस योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूर, राजमिस्त्री, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, फेरीवाले, ई-रिक्शा, ऑटो और कार चालक, दुकानों व कारखानों में कार्यरत कर्मचारी (जो ईपीएफ और ईएसआईसी के सदस्य नहीं हैं), छोटे किसान, सब्जी विक्रेता, बढ़ई, लोहार, शटरिंग मजदूर, बैंड व डीजे संचालक, इलेक्ट्रिशियन, रोड लाइट वर्कर सहित विभिन्न प्रकार के कर्मकार पात्र हैं।
18 से 40 वर्ष के श्रमिक कर सकते हैं आवेदन
इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिक उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत श्रमिक को अपनी आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान जमा करना होता है। श्रमिक द्वारा जमा की गई समान राशि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन खाते में योगदान के रूप में जोड़ी जाती है।
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योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पात्र श्रमिक को न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की सुविधा
श्रम प्रवर्तन अधिकारी रीमा सिंह ने बताया कि इच्छुक श्रमिक www.maandhan.in वेबसाइट, अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC) अथवा श्रम विभाग कार्यालय, औरैया में जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन करा सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से दुकानदारों को राहत
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders) छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे सभी व्यापारी और दुकानदार पात्र हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है।
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छोटे व्यापारियों को भी 3000 रुपये मासिक पेंशन
इस योजना में भी लाभार्थी द्वारा 55 से 200 रुपये तक मासिक अंशदान किया जाता है, जिसके बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा उनके पेंशन खाते में जमा की जाती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पात्र व्यापारी को न्यूनतम 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलता है।
पंजीकरण के लिए व्यापारी www.maandhan.in, जन सुविधा केंद्र अथवा श्रम विभाग, औरैया में संपर्क कर सकते हैं।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से अपील
श्रम विभाग औरैया ने असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों और छोटे व्यापारियों से अपील की है कि वे इस विशेष पंजीकरण अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पेंशन कार्ड बनवाकर भविष्य को सुरक्षित करें और भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ें।
किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए श्रमिक अपने नजदीकी श्रम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
