आगरा, (राष्ट्र की परम्परा)
रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं आगामी प्रतियोगी परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु कमिश्नरेट आगरा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 प्रभावी कर दी गई है। यह आदेश 27 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा।
अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने बताया कि इस दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों के बिना अनुमति समूह में एकत्र होने, प्रदर्शन, जुलूस, लाउडस्पीकर, डीजे, साउंड ट्रॉली, ड्रोन आदि के अनियंत्रित उपयोग, सड़क पर जाम लगाने, अफवाह फैलाने, हथियार या खतरनाक वस्तुएं रखने जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
निर्दिष्ट ध्वनि सीमा, यातायात नियमों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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