देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से 18 दिसंबर 2022 तक आयोजित परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 लगाने का निर्देश दिया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) गौरव श्रीवास्तव ने उपरोक्त के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 18 दिसंबर 2022 तक के लिये द०प्र०सं० की धारा-144 के अर्न्तगत आदेश जारी किया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षा केन्द्रों के आस पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ,अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेटस ले जाना पूर्णतया प्रतिवन्धित होगा।परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाये। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र से 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोकापी की दुकानों, साइबर कैफे तथा पी०सी०ओ० आदि को दो घण्टा पहले खोलने से प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अलग से जारी आदेश 17 दिसंबर 2022 को धारा-144 के अन्तर्गत पारित आदेश भी प्रभावी रहेगा एवं आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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