कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत नए मतदाताओं का पंजीकरण जारी है। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश Navdeep Rinwa ने फॉर्म-6 भरने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि छोटी-सी गलती भी मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी होने में बाधा बन सकती है।
घोषणा पत्र भरना अनिवार्य
फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र पूरा भरना जरूरी है। अधूरा आवेदन लंबित या निरस्त हो सकता है।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
आवेदन https://voters.eci.gov.in पोर्टल या ECINET ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन फॉर्म बीएलओ को भी दिया जा सकता है। मोबाइल नंबर दर्ज करना बेहद जरूरी है, जिससे ओटीपी के जरिए आवेदन ट्रैक और e-EPIC डाउनलोड किया जा सके।
फोटो अपलोड में रखें सावधानी
• रंगीन एवं JPEG प्रारूप
• अधिकतम 2 MB
• पासपोर्ट साइज (4.5×3.5 सेमी)
• चेहरे का 75% हिस्सा स्पष्ट
• हल्की पृष्ठभूमि, बिना छाया या चमक
गलत फोटो से भविष्य में पहचान संबंधी समस्या हो सकती है।
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नाम और पता दोनों भाषाओं में
आवेदक अपना और संबंधी का नाम हिंदी व अंग्रेजी दोनों में सही वर्तनी के साथ भरें। पूरा पता, पिनकोड और लैंडमार्क अवश्य दर्ज करें।
निवास प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति
बिजली/पानी बिल, आधार, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, भूमि अभिलेख या किरायानामा जैसे स्पष्ट दस्तावेज संलग्न करें।
संशोधन के लिए फॉर्म-8
यदि पहले से बने पहचान पत्र में त्रुटि है तो फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन कराएं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि आवेदन करते समय लापरवाही न बरतें। सही जानकारी के साथ आवेदन कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाएं।
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