
एसडीएम महसी को धमकाने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा, जिला जज ने लगाई रोक
बहराइच(राष्ट्र की परम्परा)। जिले के महसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह की सजा पर बहराइच जिला जज ने रोक लगा दी है। विधायक सुरेश्वर सिंह को एसडीएम महसी को धमकाने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने 2 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। जिला जज द्वारा सजा पर रोक लगाने के बाद विधायक समर्थकों में खुशी का माहौल है, जिले के राजनीति हल्के में भी विधायक को बधाइयां देने का ताता लगा हुआ है।
ज्ञात हो कि महसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह को चार दिन पूर्व गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2002 में क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर एसडीएम को धमकाने के एक मामले में 2 वर्ष के कारावास और 2500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले के बाद बहराइच के राजनीतिक हलके में सरगर्मी बढ़ गई थी, विधायक के समर्थक और क्षेत्र के लोग काफी मायूस थे।
गौरतलब हो कि एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित द्वारा महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ सुनाए गए फैसले के मामले में विधायक सुरेश्वर सिंह को अंतरिम जमानत शुक्रवार को ही मिल गयी थी लेकिन मामले में स्थाई समाधान के लिए महसी विधायक के अधिवक्ता ने जनपद न्यायाधीश के कोर्ट पर फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर फिर से विचार करने की प्रार्थना भी की थी। इस पर सोमवार को जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा महसी विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ सुनाई गई सजा के आदेश पर रोक लगा दिया है।
जनपद न्यायाधीश के इस फैसले के बाद विधायक के समर्थकों में खुशी का माहौल है। क्षेत्र के लोग भी एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। विधायक सुरेश्वर सिंह ने कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद उन्होंने शहर के प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की आराधना कर पूजन अर्चन करते हुए आशीर्वाद लिया।
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