थाने में रिपोर्ट न दर्ज होने पर पीड़ित ने लगाई थी न्यायालय से गुहार
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के महुली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत धवरेपार बढ़या के राजस्व गांव जसरौली भैसही में जुलाई माह में प्रधान पति और उनके भतीजे पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
ग्राम जसरौली भैसही निवासी कीर्ति प्रकाश यादव ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 10 जुलाई 2025 की सुबह वह बोलेरो से मरीज को दिखाने अस्पताल जा रहा था। गांव में बाइक खड़ी होने से रास्ता अवरुद्ध था। जब उसने बाइक हटाई तो विवाद हो गया। आरोप है कि चुनावी रंजिश को लेकर निशोर समेत 16 लोगों ने एकराय होकर उस पर लाठी-डंडों, ईंट-पत्थरों और चाकू से हमला किया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके पिता, चाचा और पड़ोसी भी मारपीट में घायल हुए। हमलावरों ने बोलेरो को क्षतिग्रस्त कर जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़ित का कहना है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने आरोपियों के दबाव में उसकी तहरीर और मेडिकल नहीं लिया, बल्कि उसे और उसके चाचा को शांति भंग में जेल भेज दिया तथा परिवार के 10 सदस्यों पर कार्रवाई कर दी।
प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष महुली रजनीश राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी निशोर सहित सभी 16 हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 324(4) व 118(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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