फोन कॉल रिकार्डिंग करने पर आपको हो सकती है जेल? भूलकर भी न करें ऐसी गलती
लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा) गुगल ने हाल ही में थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब एंड्रॉइड फोन में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया जा सकेगा। हालांकि अभी भी कई मोबाइल निर्माता कंपनियां कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रही है। लेकिन कई बार ये कॉल रिकॉर्डिंग आपको मुश्किल में भी डाल सकती है और आपको इस बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है।
गैरकानूनी है रिकॉर्डिंग-
कॉल रिकॉर्ड करने से पहले आपको अथॉरिटी से इजाजत लेनी होती है। इजाजत लेने के बाद ही आप किसी की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर रिकॉर्डिंग करने की परमिशन आपके पास नहीं है तो ऐसा करना गैरकानूनी समझा जाएगा। दरअसल ऐसा करने से किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और सामने वाला व्यक्ति चाहे तो इसके खिलाफ कोर्ट से अर्जी भी लगा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी कॉल रिकॉर्ड करता है तो आप उसके खिलाफ एफ आई आर भी दर्ज करवा सकते हो।
आर्टिकल 21 का उल्लंघन होती है कॉल रिकॉर्डिंग
संविधान के आर्टिकल 21 में हर व्यक्ति के पास निजता का अधिकार है। बिना किसी थर्ड पार्टी की इजाजत के कॉल रिकॉर्डिंग करना पूरी तरह गैरकानूनी माना जाता है। साथ ही संविधान से किसी व्यक्ति को प्राप्त निजता के अधिकार का भी ये उल्लंघन होगा।
तस्वीरें क्लिक करना भी है गैरकानूनी-
किसी भी व्यक्ति की बिना इजाजत तस्वीरें लेना और वीडियो शूट करना भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। यानी आप ऐसा करके किसी व्यक्ति को प्राप्त निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए हमेशा ऐसा करने से बचना ही चाहिए।
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