यूपी पुलिस भर्ती 2025–26: आरक्षण प्रमाण पत्र, आयु छूट और दस्तावेज़ों की समय-सीमा पर पूरी गाइड
लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी प्रक्रियाओं में हर साल हजारों अभ्यर्थी छोटी-सी तकनीकी गलती के कारण चयन से बाहर हो जाते हैं। वर्ष 2025–26 की भर्ती प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका आरक्षण प्रमाण पत्र, आयु सीमा में छूट और प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि की है। यदि आपने आवेदन किया है या करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
आरक्षित वर्गों के प्रमाण पत्र: अंतिम तिथि से पहले होना अनिवार्य भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के सभी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक जारी होने चाहिए।
बाद में बने प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।SC/ST/OBC प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 13/22/16/92/टीसी-III-का-2/2014 (दिनांक 17 दिसंबर 2014) के अनुरूप होना चाहिए जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / SDM / तहसीलदार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र ही वैध EWS प्रमाण पत्र: सबसे ज्यादा भ्रम यहीं होता है।EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड ने सख्त शर्तें तय की हैं:
प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2025–26 का होना चाहिए 01 अप्रैल 2025 से आवेदन की अंतिम तिथि के बीच जारी होना अनिवार्य पारिवारिक आय (सभी स्रोत मिलाकर) 8 लाख रुपये से कम सक्षम अधिकारी: जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / SDM / तहसीलदार
👉 गलत वित्तीय वर्ष का EWS प्रमाण पत्र सीधे निरस्तीकरण का कारण बन सकता है।
राज्य कर्मचारी, होमगार्ड और विशेष श्रेणियाँ
राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी
अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
प्रमाण पत्र प्रारूप-5 में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम तिथि तक जारी होमगार्ड न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा प्रमाण पत्र जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा निर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (DFF) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वही माने जाएंगे जिन्होंने—
शहादत पाई हो,कम से कम 3 माह जेल में रहे हों
10 बेंतों की सजा पाई हो,गोली से घायल हुए हों
आज़ाद हिंद फौज / पेशावर कांड / इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े हों
❌ माफी मांगकर छोड़े गए व्यक्ति इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे।
भूतपूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) के लिए नियम भूतपूर्व सैनिक वही माने जाएंगे—
जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया हो पेंशन, मेडिकल डिस्चार्ज, या निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद मुक्त हुए हों टेरिटोरियल आर्मी के पात्र सदस्य भी शामिल
⚠️ आयु में छूट:
सेना में की गई सेवा अवधि घटाने के बाद भी आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए।महिला अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश में सीधी भर्ती के पदों पर 20% क्षैतिज आरक्षण सभी राज्यों की महिलाएं पात्र हाईकोर्ट में लंबित मामले के अंतिम निर्णय के अधीन लागू दस्तावेज़ सत्यापन में सबसे आम गलतियाँ। गलत वित्तीय वर्ष का EWS प्रमाण पत्र आवेदन के बाद जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र
गलत प्रारूप में राज्य कर्मचारी/होमगार्ड प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता
👉 इनमें से एक भी गलती चयन प्रक्रिया से बाहर कर सकती है।
यूपी पुलिस भर्ती 2025–26 में सफलता सिर्फ शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा से नहीं, बल्कि दस्तावेज़ों की पूर्णता और वैधता से भी तय होगी।अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सभी प्रमाण पत्र तैयार रखें और प्रारूप व शासनादेश का विशेष ध्यान रखें।
