मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद मऊ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के जनपद से बाहर नहीं जाएंगे।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य वर्तमान में चल रहा है। इस दौरान नोटिस वितरण, दावे और आपत्तियों की प्राप्ति, सुनवाई तथा उनके निस्तारण की प्रक्रिया जारी है।

अवकाश के दिनों में भी करना होगा कार्य

निर्वाचन तैयारियों को समयबद्ध और सुचारु रूप से पूरा कराने के लिए जनपद के सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी—
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सुपरवाइजर, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सहित अन्य कर्मियों को निर्धारित अवधि में मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि अवकाश के दिनों में भी पुनरीक्षण कार्य संपादित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें – सोम मुंडा हत्या कांड के विरोध में झारखंड बंद, रांची की सड़कों पर उतरे आदिवासी संगठन

बिना अनुमति बाहर जाने पर होगी कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय से बाहर जाना आवश्यक हो, तो उन्हें पूर्व में लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का यह निर्देश मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी व प्रभावी ढंग से पूरा कराने के उद्देश्य से जारी किया गया है।