
नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 20 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क में भारी वृद्धि कर दी है। मंत्रालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले और कम सुरक्षित वाहनों को रखने से हतोत्साहित करना है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, 20 साल से अधिक पुराने हल्के9ओ0 मोटर वाहनों (LMV) के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, 20 ऊसाल पुरानी मोटरसाइकिलों का शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये हो जाएगा।
इसी तरह, तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिल वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह संशोधन न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेगा, बल्कि लोगों को नए एवं पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, पुराने वाहनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और सड़क सुरक्षा पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। ऐसे में, सरकार द्वारा शुल्क बढ़ाने का यह कदम लंबे समय में सार्वऊजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई फीस 20 वर्ष से अधिक पुराने सभी वाहनों पर लागू होगी और संबंधित राज्य परिवहन विभाग इसके अनुपालन की जिम्मेदारी संभालेंगे।