संत कबीर नगर(राष्ट्र की परम्परा)। जिला मुख्यालय स्थित हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खलीलाबाद की छात्रा की गत दिवस ट्रक के चपेट में आने से हुई मृत्यु के मद्देनज़र छात्रों की मांग को संज्ञान लेते हुए जिले पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात अम्बरीश सिंह भदौरिया के नेतृत्व में यातायात प्रभारी बृजेश कुमार यादव द्वारा स्कूल आने-जाने के समय सरैया बाईपास से शहर में वाहनो की आवाजाही पर रोक लगाते हुए समय सारणी निर्धारित कर दी है। जिसके अनुसार सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा दोपहर बाद 14.00 बजे से 17.00 बजे तक बिधियानी तिराहा से रेलवे स्टेशन होकर सरैया बाईपास जाने वाले सभी भारी वाहन (इमरजेंसी वाहन को छोड़कर) पूर्णतया प्रतिबन्धित (नो इन्ट्री) रहेंगे।
इस आदेश का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की समस्त धाराओं के साथ-साथ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32 के अधीन दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आवश्यक स्थानो पर नो इन्ट्री का बोर्ड लगा दिए गए हैं।
ध्यातव्य है कि वीआईपी कार्यक्रम, त्यौहार, कानून-व्यवस्था एवं अन्य किसी आकस्मिक परिस्थितियों के दृष्टिगत नो इन्ट्री के समय को परिवर्तित किया जा सकता है।
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