संत कबीर नगर(राष्ट्र की परम्परा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 नवंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर दीवानी वाद जैसे- किराएदारी, सुखाधिकार निषेधाज्ञा एवं विशिष्ट अनुतोष आदि से संबंधित वाद, राजस्व वाद, आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 परक्रान्य लिखत अधिनियम, वैवाहिक वाद, विद्युत विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित लंबित वाद तथा बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल विवाद, वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित प्रकरणए राजस्व वाद आदि प्रीलिटिगेशन मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर को
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