उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी बीपीएल परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के आश्रित को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके कमाऊ मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो। साथ ही, परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से कम होना अनिवार्य है।
ये भी पढ़ें – वार्ड नंबर 139 में कांग्रेस की बगावत से हड़कंप मचा
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदक की राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। इच्छुक आवेदक स्वयं या नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से https://nfbs.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
समाज कल्याण विभाग ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि पात्र परिवार समय से आवेदन कर इस जनकल्याणकारी योजना का पूरा लाभ उठाएं।
ये भी पढ़ें – साल के पहले दिन मंगला भवानी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, यातायात व्यवस्था बदली
फोटो goo पीलीभीत में वोटर लिस्ट का बड़ा खेल! 10,470 प्रविष्टियों में मिली गड़बड़ी, दो…
गहरा केंद्र होने से व्यापक नुकसान की तत्काल सूचना नहीं ल्हासा (ए./राष्ट्र की परम्परा)। तिब्बत…
किराये के मकान में चल रहा था देह व्यापार! मजिस्ट्रेट-पुलिस की छापेमारी में फोन पर…
देवरिया में दर्द से राहत की नई उम्मीद! विधायक शलभ मणि त्रिपाठी और जिला पंचायत…
लखनऊ में शिवा शर्मा मौत मामले में बड़ा एक्शन! ‘ब्लैकमेलिंग क्वीन’ श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि…
बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। महथापार निवासी बीरबल वर्मा को उनके पैतृक मकान में हिस्सेदारी दिलाने…