राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: आवेदन प्रक्रिया और पात्रता जानिए


उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी बीपीएल परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के आश्रित को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके कमाऊ मुखिया की आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो। साथ ही, परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से कम होना अनिवार्य है।

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योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदक की राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। इच्छुक आवेदक स्वयं या नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से https://nfbs.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग ने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि पात्र परिवार समय से आवेदन कर इस जनकल्याणकारी योजना का पूरा लाभ उठाएं।

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Karan Pandey

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