मारपीट के मामले में एक्सरे व मेडिकल रिपोर्ट न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने की कार्रवाई
बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। मारपीट के मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा/मिहींपुरवा द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को मेडिकल और एक्सरे रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराई गई, इसकी जानकारी भी आरटीआई कार्यकर्ता को नहीं उपलब्ध कराई गई जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने पुलिस क्षेत्राधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की राशि प्रमुख सचिव गृह को वसूलने के निर्देश दिए हैं,कोतवाली मुर्तिहा अन्तर्गत ग्राम पंचायत बोझिया के मजरा गोलहना निवासी राजकुमारी पत्नी गुलाब को वर्ष 2021 में दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया था जिसमें गंभीर चोट होने के बाद भी पुलिस ने प्राण घातक हमले का केस नहीं दर्ज किया सिर्फ मारपीट का केस दर्ज कर मामले को बंद कर दिया। इससे नाराज महिला कलेक्ट्रेट में धरना स्थल पर बैठे थी, इसके बावजूद न्याय नहीं मिला था। इस मामले को लेकर कोतवाली नगर निवासी एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पुलिस से महिला के चोट की एक्सीडेंट रिपोर्ट और मेडिकल मांगी थी।राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह ने पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा/मिहीपुरवा को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट उपलब्ध न करने पर आयुक्त ने 5 जुलाई को पुलिस क्षेत्राधिकारी को लखनऊ तलब किया था,लेकिन वह आयुक्त के सामने पेश नहीं हुएं जिस पर आयुक्त ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है। जमाने की राज प्रमुख सचिव गृह को वेतन से रिकवरी करने के निर्देश दिए हैं।पीड़िता राजकुमारी ने बताया कि उसके मामले में कोतवाल शशि राणा, अमितेंद्र कुमार आए, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब आयुक्त ने जुर्माना लगाया है। देखना है कि पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है या वह आगे भी न्याय की प्रतीक्षा करती रहेगी।
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