Wednesday, February 18, 2026
Homeउत्तर प्रदेशवक्फ संपत्ति संशोधन अधिनियम मुस्लिम समाज के हित में नही - रियाज...

वक्फ संपत्ति संशोधन अधिनियम मुस्लिम समाज के हित में नही – रियाज अहमद मंसूरी

वक्फ सम्पत्ति बिल के विरोध में मंसूरी समाज ने नायब तहसीलदार सौंपा ज्ञापन

सलेमपुर, देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। वक्फ सम्पत्ति अधिनियम 2025 के विरोध में ऑल इंडिया मंसूरी समाज के जिलाध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी के नेतृत्व में पसमांदा मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार गोपाल जी को सौंप कर रोक लगाने की मांग किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी ने कहा कि यह बिल मुस्लिम समाज के हित में नही है।प्रस्तावित बिल में मुस्लिम समाज के अलावा अन्य वर्ग के लोगों को सदस्य बनाना न्याय संगत नही है। वक्फ सम्पत्ति से भू माफिया व खास परिवार के कब्जे को हटाया जाए व पसमांदा समाज में वितरित किया जाए। संपत्ति में गरीब व दबे कुचले मुसलमानों की भी समुचित हिस्सेदारी मिले। देश में सच्चर कमेटी के सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए, देश मे अल्पसंख्यक समुदाय के उपर हो रहे अत्याचार को बंद किया जाए। देश मे पसमांदा मुसलमान के बच्चों को शिक्षा व नौकरी में आरक्षण दिया जाए। जस्टिस सच्चर कमेटी के सिफारिशों के आधार पर वक्फ सम्पत्ति का बंटवारा सभी मुस्लिम समाज में समान रूप से हो।ज्ञापन सौंपने वालों में जफर अली मंसूरी,असरफ अली मंसूरी,शमीम मंसूरी,डॉ याहिया अंजुम मंसूरी,जाकिर मंसूरी,बिकाऊ प्रसाद,आरिफ मंसूरी,सैयद मंसूरी,गुलाम हसन,फैज आलम,इमरान मंसूरी, मुनीब मंसूरी,सोनू मंसूरी,डॉ शहाबुद्दीन मंसूरी,भोला मंसूरी आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments