कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के हवाले से बताया कि, सब मिशन ऑन एग्रीकलचर मैकेनाइजेशन योजना के सामान्य संचालन हेतु, प्रक्रिया का निर्धारण के क्रम में कृषि यंत्रो, कृषि रक्षा उपकरणों, कस्टम हायरिंग सेन्टर, फार्म मशीनरी बैंक के सत्यापन के समय, शासनादेश की तिथि 13 फरवरी के उपरान्त, उप कृषि निदेशक के द्वारा सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि, कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फर्मों को शतप्रतिशत धनराशि का भुगतान, लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। इसकी पुष्टि हेतु साक्ष्य भी प्राप्त किये जायें।
उप कृषि निदेशक ने उपरोक्त शासनादेश के क्रम में कृषि यंत्र, उपकरण क्रय करने वाले समस्त लाभार्थी कृषकों को अवगत कराया है, कि क्रय किये गये कृषि यंत्र / उपकरण का शतप्रतिशत भुगतान विक्रेता फर्म को अपने स्वयं के बैंक खाते से करना सुनिश्चित करें, तथा खाते से सम्बन्धित फर्म को भुगतान किये जाने का साक्ष्य भी सत्यापन के समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में शासनादेश के अनुसार यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा।
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