प्रयागराज (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को प्रयागराज की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने उमर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
उमर के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसका इस हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि घटना के समय उमर लखनऊ जेल में बंद था और उस पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
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24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर इलाके में हुए उमेश पाल और उनके दो गनरों की दिनदहाड़े हत्या के मामले में उमर अहमद को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उमर ने जेल के अंदर से इस हत्याकांड की साजिश रची थी।
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अपराध बेहद गंभीर है और इससे समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ है। इसलिए उमर अहमद को जमानत देना उचित नहीं होगा। यह फैसला स्पेशल न्यायाधीश (SC/ST) राम प्रताप सिंह राणा की कोर्ट ने सुनाया।
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