गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में शुक्रवार 19.04.2024 को न्यायालय ए एस जे / एस पी सी जज (ए/सी) कोर्ट सं0 04 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 132/2020 अन्तर्गत धारा 302,34 भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त/अभियुक्तागण विपिन साहनी पुत्र स्व0 व्यास साहनी, संगीता पत्नी स्व0 व्यास साहनी व सोनी पत्नी संजय साहनी निवासीगण आजमगढ़ जीयनपुर, वर्तमान पता नकटा टोला मदरहा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30,000-30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए डी जी सी धर्मेन्द्र कुमार दूबे, ए डी जी सी अतुल कुमार शुक्ला, विवेचक निरीक्षक रामाज्ञा सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
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