नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत विकल्प चुनने की अंतिम तारीख अब 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 2021 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को पेंशन योजना के दो विकल्पों—परंपरागत पेंशन योजना और नई निधि आधारित पेंशन योजना (NPS) के बीच चयन का अवसर देना है। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी समय रहते अपने विकल्प का चुनाव कर सकें।
कर्मचारी अपनी पेंशन योजना का विकल्प ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित विभाग के माध्यम से भर सकते हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 30 नवंबर के बाद कोई विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी संबंधित लोग समय पर अपना चयन कर लें।
सभी विभागों में विशेष हेल्पडेस्क और जानकारी केंद्र खोले गए हैं, जहां पेंशनभोगी और कर्मचारी किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाना और कर्मचारियों को वित्तीय योजना में मदद करना है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPS विकल्प चुनने के बाद कर्मचारी को अपनी पेंशन योजना में बदलाव करने का कोई और अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए सभी को सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी गई है।
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