फसल बीमा हेतु निर्धारित की गयी प्रति हेक्टेयर की धनराशि
कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)l उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी
है। जनपद कुशीनगर के लिए बीमा कंपनी के रूप में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी पात्र कृषक अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई 2023 तक करा सकते हैं। ऐसे कृषक जो फसल बीमा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं उन्हें लिखित रूप में अंतिम तिथि से 1 सप्ताह पूर्व यानी 24 जुलाई 2023 तक अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप में बीमा ना करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की स्थिति में उनकेे खाते से बीमा की प्रीमियम राशि काटकर बीमा कंपनी को प्रेषित कर दी जाएगी। आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर टोल फ्री नंबर 1800-889-6868 / सम्बन्धित बैंक शाखा / कृषि / उद्यान विभाग कार्यालय / क्रॉप इन्श्योरेन्स एप के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि खरीफ मौसम के लिए अधिसूचित धान व मक्का की फसल के लिए बीमित राशि एवं प्रीमियम की राशि निर्धारित कर दी गई है, प्रति हे0 धान हेतु 81700, तथा मक्का हेतु 54000, कृषक प्रीमियम की धनराशि (रु० में ) बीमित राशि का 2 प्रतिशत , धान हेतु 1634 रू0 व मक्का के लिए 1080 रु0 निर्धारित है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि वर्ष 2023 हेतु खरीफ मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद में विकास खण्डवार अधिसूचित फसलों के आधार पर बीमित राशि का कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर
केला हेतु बीमित धनराशि (रु0 /हे0) 150000, तथा कृषक प्रीमियम की धनराशि (रु० में) (बीमित राशि का 3 प्रतिशत) 4500, निर्धारित है।
उन्होंने अधिसूचित विकास खण्ड खड्डा, नेबुआ नौरंगिया, पडरौना, विशुनपुरा, तमकुही, दूदही, सेवरही, फाजिलनगर, कसया, हाटा, सुकरौली, मोतीचक, कप्तानगंज, रामकोला है।
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