Wednesday, January 14, 2026
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संत कबीर नगर में जानिए किस क्षेत्र में कौन सा दिन रहेगा बाजार बंद, डीएम का बड़ा आदेश

साप्ताहिक बंदी तय, जिलाधिकारी का आदेश लागू


संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)।जनपद संत कबीर नगर में वर्ष 2026 के लिए दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी को लेकर जिला प्रशासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) एवं नियमावली 1963 के नियम-6 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश लागू किया है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, कार्य-जीवन संतुलन और सुव्यवस्थित व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

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जारी आदेश के अनुसार, टाउन एरिया हरिहरपुर, नोटिफाइड एरिया मगहर तथा नगर पालिका क्षेत्र खलीलाबाद में (स्टेशनरी दुकानों को छोड़कर) हर शुक्रवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। वहीं टाउन एरिया मेहदावल में (स्टेशनरी दुकानों को छोड़कर) हर सोमवार को दुकानें बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त, खलीलाबाद, हरिहरपुर, मगहर और मेहदावल क्षेत्रों में संचालित सभी ऑटोमोबाइल एजेंसियां, उनसे जुड़ी कार्यशालाएं तथा नाई/केश-प्रसाधन की दुकानें प्रत्येक शनिवार को बंद रहेंगी।
जबकि इन्हीं क्षेत्रों की समस्त स्टेशनरी दुकानें, सहारा इंडिया की उपभोक्ता शाखाएं तथा गांधी आश्रम मगहर के विक्रय केंद्र की साप्ताहिक बंदी रविवार को घोषित की गई है।

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प्रशासन ने सभी व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे आदेश का कड़ाई से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि स्थानीय व्यापार व्यवस्था को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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