कैलिफोर्निया (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। अमेरिका के लॉस एंजेलिस की अदालत ने जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson & Johnson) को मेसोथेलियोमा कैंसर से मौत होने वाली महिला के परिवार को 8,500 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने महिला की मौत के लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया।
परिवार का दावा था कि महिला ने अपनी पूरी जिंदगी जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर इस्तेमाल किया, जिसके कारण उन्हें कैंसर हुआ। जूरी ने फैसला सुनाते हुए माना कि महिला मूर को हुए कैंसर के लिए एस्बेस्टस (Asbestos) ज़िम्मेदार था और कंपनी ने पाउडर में इसके जोखिमों को स्पष्ट नहीं किया।
मुआवजे में करीब 140 करोड़ रुपये और दंड के रूप में 8,360 करोड़ रुपये शामिल हैं। मूर का 2021 में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। महिला के परिवार की वकील जेसिका डीन ने बताया कि मामले में अदालत में पक्ष साबित करने में पाँच साल लगे।
जॉनसन एंड जॉनसन के वैश्विक कानूनी मामलों के प्रमुख एरिक हास ने कहा कि कंपनी फैसले के खिलाफ अपील करेगी। कंपनी पर बेबी पाउडर से जुड़े 70,000 से अधिक मुकदमे लंबित हैं और इनसे निपटने में कंपनी ने अब तक 3 अरब डॉलर खर्च किए हैं। 2023 में कंपनी ने बेबी पाउडर को दुनियाभर से वापस ले लिया था।
गोरखपुर गोरक्ष प्रांत योजना बैठक—कार्ययोजना 2026 यह बैठक विश्व हिंदू परिषद, गोरक्ष प्रांत, गोरखपुर, योजना…
नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की राह पर कदम बढ़ाएंगी छात्राएं, 19 से 22 वर्ष आयु वर्ग…
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामीण…
अनूप तिवारी देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। अमर शहीद शिवराज उर्फ सोना सोनार के 84वें शहादत…
सरदार भगत सिंह ने ‘किरती’ में लिखी वीरों की गाथा काकोरी ट्रेन एक्शन केवल सरकारी…
गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में शुक्रवार को "सतत कृषि…