
वाराणसी (राष्ट्र की परम्परा)। बहुचर्चित ज्ञानवापी केस में जिला न्यायालय ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाना में पूजा-पाठ करने अनुमति दे दिया।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि “हिंदू पक्ष को ‘व्यास जी का तहखाना’ में पूजा करने की इजाजत दी गई है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।”
उन्होंने कहा कि पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। वकील श्री जैन ने कहा कि “हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर तैयार रहेंगे। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाना को जिलाधिकारी को सौंपने व उसमें पूजा-पाठ का अधिकारी देने की मांग को लेकर पं. सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे में जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
More Stories
ताजिया लौटते समय हिंसा: गोलीबारी और मारपीट में चार घायल, एसपी ने की कड़ी कार्रवाई
सराहनीय कार्य: दि आयुष्मान फाउंडेशन ने बच्चों को वितरित किए स्कूली बैग
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, नहीं माना परिसर को ‘विवादित संरचना’