Wednesday, February 4, 2026
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पंजीयन नवीनीकरण नहीं कराया तो बंद हो जाएंगी सरकारी सुविधाएं

निर्माण श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण की समय सीमा बढ़ी, अब 31 दिसंबर 2025 तक मिलेगा लाभ का अवसर

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)।उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन नवीनीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी गणेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन श्रमिकों ने अब तक अपने पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें अब 31 दिसंबर 2025 तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।

पहले यह समय सीमा 15 नवंबर 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन श्रमिकों की सुविधा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन हजारों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो किसी कारणवश समय पर नवीनीकरण नहीं करा सके थे।

समय पर नवीनीकरण न कराने पर होंगे गंभीर नुकसान

श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई निर्माण श्रमिक 31 दिसंबर 2025 तक पंजीयन नवीनीकरण नहीं कराता है, तो उसका पंजीयन निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वह श्रमिक बोर्ड की ओर से संचालित योजनाओं जैसे—आर्थिक सहायता, शिक्षा सहायता, चिकित्सा सुविधा, विवाह अनुदान और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित हो जाएगा।

ऑनलाइन और CSC के माध्यम से करा सकते हैं नवीनीकरण

निर्माण श्रमिक अपना पंजीयन नवीनीकरण किसी भी नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र (CSC) या बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट UPBOCW.IN के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। नवीनीकरण शुल्क मात्र 20 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

श्रमिकों से की गई विशेष अपील

श्रम विभाग ने सभी पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते पंजीयन नवीनीकरण कराकर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ सुनिश्चित करें।

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