संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफटीसी के न्यायालय से परिवाद के रूप में दर्ज पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मध्यस्थता के माध्यम से सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। रिंकू बनाम राकेश प्रकरण में मध्यस्थ अरुण कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता की प्रेरणा और परामर्श से दोनों पक्षों ने आपसी समझ-बूझ के आधार पर अपने मतभेद समाप्त कर साथ-साथ रहने का संकल्प लिया।
समझौते के उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेन्द्र नाथ गोस्वामी के समक्ष पति-पत्नी ने एक-दूसरे को माल्यार्पण कर साथ जाने की सहमति व्यक्त की। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ता राम कृष्ण यादव सहित अन्य लोगों ने दोनों को शुभकामनाएं दीं।
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दोनों पक्षों को मध्यस्थता केंद्र में आमंत्रित किया गया था, जहां मीडिएटर अरुण कुमार श्रीवास्तव की काउंसलिंग एवं न्यायिक अधिकारी के प्रयास से विवाद का शांतिपूर्ण समाधान संभव हो सका।
उल्लेखनीय है कि जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में सुलह-समझौता केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जहां पारिवारिक एवं वैवाहिक विवादों का निस्तारण कानूनी प्रक्रिया के तहत मध्यस्थता द्वारा किया जाता है। इसके लिए संबंधित पक्षकार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होता है।
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