8 दिसंबर को क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल की सुनवाई

बस्ती(राष्ट्र की परम्परा)
भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, के अंतर्गत सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसमें न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय नई दिल्ली में सुनवाई हेतू अधिसूचित किया गया है। ट्रिब्यूनल की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को 4.00 बजे से होगी। उक्त जानकारी अपर जिला अधिकारी कमलेश चंद ने दी है।
उन्होने बताया कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 3 के अंतर्गत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) एवं सहयोगी संगठनों, संबद्ध संस्थाओं व अग्रणी संगठनों रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), केंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कनफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एंपावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि, यह अधिसूचना 5 वर्ष के लिए लागू रहेगी।

rkpNavneet Mishra

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