खरीदार नहीं कर सकेंगे धोखा-धड़ी
बहराइच( राष्ट्र की परम्परा) विगत 07 जनवरी को तहसील पयागपुर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में तहसील पयागपुर के ग्राम रामपुर नि. सरजू पुत्र जगदीश तथा ग्राम मल्लव दा. ऐलो निवासिनी जैतूना पत्नी स्व. बरकत अली द्वारा इस आशय के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे कि उनके द्वारा बेची गई भूमि का भुगतान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि प्रलेखों में दस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि प्रलेखों के प्रतिफल का भुगतान ट्रान्सफर द्वारा किया गया है। प्रलेखों में प्रतिफल का भुगतान न होने पर सम्बन्धित प्रकरण में क्रेताओं के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
तहसील पयागपुर की घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डाॅ. दिनेश चन्द्र द्वारा अपने पत्र के माध्यम से महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया था कि प्रलेखों में उल्लिखित प्रतिफल की धनराशि विक्रेता को प्राप्त होने के सम्बन्ध में विलेख के निष्पाइन के समय मौखिक पुष्टि के अतिरिक्त साक्ष्य आधारित पुष्टि हेतु समुचित दिशा-निर्देश निर्गत किये जाएं जिससे इस प्रकार की समस्या का निदान सम्भव हो सके तथा अशिक्षित, अल्पशिक्षित एवं भोली-भाली जनता का शोषणा न होने पाये।
डीएम डाॅ. दिनेश चन्द्र के पत्र का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश की महानिरीक्षक निबन्धन ने प्रदेश के समस्त उप सहायक महानिरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं कि अधीनस्थ उप निबन्धकों को निर्देशित कर दिया जाय कि विलेख के प्रस्तुतीकरण के समय प्रतिफल के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ करने के बाद प्रतिफल की प्राप्ति के सम्बन्ध में साक्ष्य का परीक्षण एवं पुष्टि करने उपरान्त ही पृष्ठांकन में भी उक्त तथ्य का उल्लेख करना सुनिश्चित करें।
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