कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा) जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में कोटवा स्थित न्यू लाइफ केयर से संबंधित वायरल खबर के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संयुक्त जॉच टीम का गठन किया गया। संयुक्त जॉच टीम द्वारा दिनांक-18.08.2025 के द्वारा डा० आर०डी० कुशवाहा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी,एवं डा० सीमांत कुमार वर्मा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु०स्वा० के०, नेबुआ नौरंगिया, (कोटवा), टीम द्वारा सोसल मिडिया पर वायरल विडियों जो न्यू लाईफ केयर हास्पिटल, नेबुआ नौरंगिया (कोटवा), के द्वारा पीड़ित अलाउद्दीन पुत्र साकिर निवासी रामपुर (उपाध्याय टोला) थाना नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर का किडनी निकाले जाने के सम्बन्ध में जॉच / निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय हास्पिटल बन्द था। पीड़ित के शिकायत के सम्बन्ध में दूरभाष पर वार्ता की गयी तदोपरान्त पीड़ित द्वारा जांच टीम को राम मनोहर लोहिया, लखनऊ की ओ०पी०डी० पर्ची दिनांक 26.05.2025 उपलब्ध करायी गयी जिसके अवलोकन के दौरान यह उल्लिखित है कि NEPHROLITHOSTOMY DONE ON 13-04-2025 दर्शाया गया है। यद्यपि उक्त कथन मरीज के ओ०पी०डी० आगमन के समय चिकित्सक को स्वयं केस टेकिंग के दौरान बतायी गयी है। इससे स्पष्ट नहीं होता है कि NEPHRECTOMY कहाँ हुयी है। पीड़ित के द्वारा न्यू लाईफ केयर हास्पिटल, कोटवॉ बाजार, कुशीनगर का ओ०पी०डी० पर्चा उपलब्ध कराया गया जिस पर हास्पिटल का कोई पंजीकरण संख्या अंकित नहीं है न हीं किसी चिकित्सक का नाम ही अंकित है यह ओ०पी०डी० पर्चा दिनांक-27.04.2025 को जारी किया गया है जिस पर कुछ मेडिसिन लिखा गया है। पुनः ओ०पी०डी० की एक दूसरा पर्चा पीड़ित द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो दिनांक-13.05.2025 को न्यू लाईफ केयर हास्पिटल, कोटवा बाजार, द्वारा जारी किया गया है जिस पर केवल अल्ट्रासाउण्ड की सलाह दी गयी है ।जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट विवरण के क्रम में बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार दिनांक-13.04.2025 को न्यू लाईफ केयर हास्पिटल, कोटवॉ बाजार, में पथरी के इलाज हेतु दलाल के माध्यम से गया था। इलाज के दौरान पीड़िता का कथन है कि अस्पताल द्वारा उसकी किडनी दिनांक-14.04. 2025 को संचालक द्वारा ही आपरेशन कर उसकी किडनी निकाल ली गयी। यद्यपि उक्त कथन के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं होती। साथ ही साथ शिकायतकर्ता द्वारा यह भी शिकायत की गयी है कि पुराने अल्ट्रासाउण्ड के आधार पर ही अस्पताल संचालक द्वारा किडनी का आपरेशन कर दिया गया। अभिलेखों के परीक्षण से शिकायतकर्ता का कथन विरोधाभाषी प्रतीत होता है।अस्पताल संचालक द्वारा शिकायतकर्ता की अल्ट्रासाउण्ड रिर्पोट दिनांक-25.05.2025 लाईफ डायग्नोस्टिक सेन्टर, बेतिहाता, जनपद गोरखपुर द्वारा जारी किया गया है जो रिपोर्ट अस्पताल संचालक द्वारा प्रस्तुत किया गया है से स्पष्ट है कि दिनांक-25.05.2025 तक मरीज के दोनों किडनी मौजूद है। इस प्रकार शिकायतकर्ता का कथन दिनांक-14.04.2025 मिथ्या प्रतीत हो रहा हैअस्पताल संचालक द्वारा अपने बयान में बताया गया है कि शिकायतकर्ता रोगी को हमारे अस्पताल में भर्ती कर कोई इलाज नहीं किया गया है। जबकि शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी अस्पताल की ओ०पी०डी० पर्ची प्रस्तुत की गयी है जिससे विरोधाभाष की स्थिति है।इसके उपरोन्त कार्यालय में उपलब्ध अस्पताल के पंजीकरण से संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें ज्ञात हुआ कि न्यू लाईफ केयर हास्पिटल, कोटवॉ बाजार, कुशीनगर का रजिस्ट्रेशन नम्बर-RMEE2554935 DATED 30-07-2025 है इस प्रकार स्पष्ट है कि संदर्भित प्रकरण में अस्पताल द्वारा रजिस्ट्रेशन दिनांक30.07.2025 के पूर्व न होने के बाद भी इलाज किया गया है। जो CLINICLA STABLISMENT ACT-2010 का उलंघन है।यह भी बताया गया कि संदर्भित प्रकरण में शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर थाना नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है।