पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज
महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर जरलहिया निवासी समीर खान ने बताया कि वह बैरिया निवासी सैनुद्दीन से पुरैना स्थित अजहरुद्दीन के टूर एन्ड ट्रेवेल्स पर मिला और विदेश जाने की बात कहा तो सैनुद्दीन ने कहा कि मेरे पास कतर में ड्राइवर का एक वीजा है।इसमे इंडियन लगभग 35000 रुपये सेलरी है। यहां जाने में 80 हजार लगेंगे। मैं विदेश भेजने का काम करता हूं।आपको भी विदेश भेज दूंगा। उसकी बात पर भरोसा करके समीर खान ने अगस्त 2024 में सैनुद्दीन को 68000 रुपये एवं पासपोर्ट दे दिया। इसके बाद मेडिकल कराने के लिए लखनऊ भेजा जिसमें लगभग 18000 रुपये और सैनुद्दीन ने लिया और 05 सितम्बर 2024 को समीर कतर गया। वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि वह जिस मालिक के पास गया है वह एक क्रूर इंसान है। वह बात-बात में गाली देते हुए मारने पीटने लगता है और दो वर्ष में उसने लगभग 10 आदमियों को मार-पीट कर खदेड़ दिया है। यह जानने के बाद समीर ने विदेशी मालिक से कहा कि मुझे इंडिया वापस भेज दो तो उसने कहा कि वह सैनुद्दीन को 2700 रियाल देकर समीर को बुलाया है यह पैसा वापस करो तब जाने देंगे।समीर ने वहां अपने रिश्तेदारों से रुपये उधार मांगकर पैसा वापस किया तथा एक सप्ताह में ही यानि 12 सितम्बर को वापस भारत आ गया।आने के बाद उसने सैनुद्दीन से अपने पैसे वापस मांगने गया तो वह गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।इसकी शिकायत समीर ने पुलिस अधीक्षक महराजगंज से किया जिस पर श्यामदेउरवां पुलिस ने धारा 316, 318, 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता में मुकदमा दर्ज किया है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर आरोपी एजेंट सैनुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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