बलिया( राष्ट्र की परम्परा)l जनपद के समस्त किसान भाईयो को सूचित करते हुए उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया है कि शासन द्वारा पराली/फसल अपशिष्टो को जलाना प्रतिबन्धित कर दिया गया है। धान की पराली/फसल अपशिष्ट न जलाये अपितु इसका वैकल्पिक उपयोग यथा-बायो एनर्जी, कम्पोस्ट खाद आदि में करें। कृषक द्वारा अपने खेत में धान की पराली/फसल अपशिष्टो को जलाये जाने की दशा में उसके विरूद्व 02 एकड तक के किसानो को रू0-2500 , 02 एकड से 05 एकड तक के किसानो को रू0-5000 , तथा 05 एकड़ से अधिक पर रू0 15000 जुर्माने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त फसल अपशिष्ट के जलाये जाने की पुनरावृत्ति होने की दशा में (लगातार दो घटनाये होने की दशा में) सम्बन्धित कृषको को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओ तथा सब्सिडी आदि से वंचित किये जाने की कार्यवाही के निर्देश मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिये गये है।
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