दो लोगों के खिलाफ स्टांप वाद दर्ज करने तथा रिकवरी के दिए निर्देश
(धीरेन्द्र कुमार तिवार के कलम से)
मऊ ( राष्ट्र की परम्परा) जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के निर्देश के क्रम में माह जून, 2025 में पंजीकृत सबसे बड़ी मालियत के 05 विलेखो में से 02 विलेखों का स्थल निरीक्षण सहायक आयुक्त स्टाम्प राकेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। जिसमें विक्रय विलेख संख्या-4966 वर्ष 2025 मौजा शाहपुर तहसील सदर जिला मऊ में स्थित आ०नं० 91मि0, 23, 17. 19 से रकबा 1582.9 वर्गमीटर। विक्रेता श्री उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह साकिन अहिलादा खर्गजेपुर हा०मु० सिविल लाईन भुजौटी सदर जिला मऊ। केता उमेश कुमार जीवानी पुत्र ओची राम जीवानी सा०मु० 105 मुगलपुरा फैजाबाद। उक्त विलेख के स्थलीय जाँच में विक्रीत भूमि में कोल डिपो संचालित पाया गया, जिसके फलस्वरूप रू0 28,49,220.00 की स्टैम्प कमी पायी गयी एवं विक्रय विलेख संख्या-4966 वर्ष 2025 मौजा शाहपुर तहसील सदर जिला मऊ में स्थित आ०नं० 91मि0, 23, 17, 19 से रकबा 1582.9 वर्गमीटर। विक्रेता उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह साकिन अहिलादा खर्गजेपुर हा०मु० सिविल लाईन भुजौटी सदर जिला मऊ। केता आनन्द कुमार तिवारी पुत्र स्व० श्रीराम तिवारी साकिन काली माता मन्दिर के पास गांधी नगर करम्मार बलिया। उक्त विलेख के स्थलीय जाँच में विक्रीत भूमि में कोल डिपो संचालित पाया गया, जिसके फलस्वरूप रू0 28,49,220.00 की स्टैम्प कमी पायी गयी। 02 विक्रय विलेखों में रू0 56,98,440.00 की राजस्व की पायी गयी, जिस पर स्टाम्पवाद योजित करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), सहायक आयुक्त स्टाम्प एवं उप जिलाधिकारी आदि द्वारा लगातार विकीत सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है तथा स्टैम्प कमी के प्रकरणों में भारी जुर्माना लगाते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
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