देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जिलाधिकारी के समक्ष प्रेषित पुलिस अधीधक, देवरिया की रिपोर्ट एवं उसके साथ संलग्न प्रभारी निरीक्षक, भटनी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त सत्यप्रकाश पाण्डेय पुत्र बजरंगी पाण्डेय, निवासी ग्राम डेमुसा, थाना-भटनी, जनपद देवरिया को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा-2 (ख) के प्रस्तर- (iv) के प्राविधान के तहत उसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिये खतरनाक व्यक्ति होने की पाए जाने की दशा में इस न्यायालय के आदेश द्वारा उभय पक्षों की सम्यक सुनवाई के उपरान्त उनकी आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में अमन-चैन बहाल करने हेतु छः माह के लिए जिला बदर किया गया है।उक्त के तहत उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल जनपद देवरिया की सीमा से बाहर चले जाएं। यदि ऐसा करने में कोई चूक की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध धारा-10 उ०प्र०गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अधीन कार्यवाही की जाएगी. जिसके तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना से दण्डित किए जाने का प्राविधान है।
उक्त के तहत प्रभारी निरीक्षक, भटनी को उक्त व्यक्ति के विरुद्ध आदेश के तामिला / अनुपालन हेतु कड़े निर्देश निर्गत किए गए हैं।
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