Sunday, October 19, 2025
Homeउत्तर प्रदेशनियम 2021के तहत आवेदन करने हेतु नियमो का विवरण शासन द्वारा जारी

नियम 2021के तहत आवेदन करने हेतु नियमो का विवरण शासन द्वारा जारी

कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मो0 अजीम ने बताया कि अपर परिवहन आयुक्त (आई०टी०) के निर्देश के कम में सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 653 (अ) 23.09.2021 द्वारा अधिसूचित मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम 2021 के आलोक में प्रदेश के ऐसे यानों, जिनका केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 52 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया गया हो, नियम-62 के अनुरूप फिटनेस प्रमाण पत्र न पाने वाले, आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी अन्य आपदा के कारण क्षतिग्रस्त यानों, केन्द्रीय या राज्य संगठनों द्वारा अप्रचलित / अधिशेष या आर्थिक मरम्मत से परे घोषित यानों, रजिस्ट्रीकरण यान स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा किसी भी एजेन्सी से स्क्रैपिंग के लिए नीलामी में खरीदें गए यानों, वाहन स्वामी द्वारा स्वप्रमाणित उपयोगिता से अधिक समय तक खनन, राजमार्ग, बिजली, खेतों आदि में प्रयुक्त यानों, प्रवर्तन एजेन्सी द्वारा नीलामी / जब्त / छोड़ दिये गये अथवा अरजिस्ट्रीकृत यानों जिसे उपस्कर विनिर्माता द्वारा सत्यापित किया गया है, की स्कैपिंग हेतु संस्था / ट्रस्ट को प्रदेश में पंजीयन किये जाने हेतु मोटर यान (यान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम 2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु उक्त नियमों का विवरण व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न होने वाले प्रारूप परिवहन विभाग की वेबसाइट uptransport.upsdc.gov.in पर अपलोड कर दिये गये है।
उक्त नियमावली के अंतर्गत प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु नेशनल सिंगल विंडो www.ppensws.gov.in/portal/scrappagepolicy पर दिनांक 18.02. 2022 से आवेदन किया जा सकता है।
इच्छुक नागरिक उक्त वेवसाइट पर यान स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु आवेदन कर सकते है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments