विभिन्न आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा दी गई सजा का विवरण

बाराबंकी (राष्ट्र की परम्परा)
थाना जैदपुर पर एक अवैध तमंचा 12 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-190/2005 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त ननकू पुत्र कल्लू निवासी मसरनपुरवा मजरे अब्दुल्लापुर थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी न्याया0 ए0सी0जी0एम कोर्ट सं0-18 जनपद बाराबंकी द्वारा 17.02.2024 को 1000/- रुपये जुर्माना व 15 दिवस साधारण कारावास तक की सजा से दण्डित किया गया।
थाना सतरिख पर लापरवाही से गाड़ी चलाने व घायल कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-82/2021 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त मो0 शब्बीर पुत्र हासिम निवासी करौंदी खुर्द माल्हामऊ थाना सतरिख जनपद बाराबंकी न्याया0 ए0सी0जी0एम कोर्ट सं0-16 जनपद बाराबंकी द्वारा 17.02.2024 को 2000/- रुपये जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
थाना असन्द्रा पर एक अवैध तमंचा बरामद होने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-114/2002 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त गुरुचरन उर्फ राजू पुत्र हौसला प्रसाद निवासी घाटमपुर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी न्याया0 एफ0टी0सी0कोर्ट सं0-43 जनपद बाराबंकी द्वारा 17.02.2024 को 15,00/- रुपये जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
थाना सफदरगंज पर एक अवैध चाकू बरामद होने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-462/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त गुफरान कुरैशी पुत्र जाकिर अली निवासी रामपुर कटरा थाना सफदरंगज जनपद बाराबंकी न्याया0 ए0सी0जी0एम0 कोर्ट सं0-19 जनपद बाराबंकी द्वारा 17.02.2024 को 800/- रुपये जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
थाना देवां पर आने जाने वाली महिलाओं से अश्लील टिप्पणी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0स0-244/2022 धारा 294 भादवि के अभियुक्त फुरकान पुत्र मेराज निवासी मो0 शेख -02 कस्बा थाना देवां जनपद बाराबंकी न्याया0 ए0सी0जी0एम कोर्ट सं0-17 जनपद बाराबंकी द्वारा 17.02.2024 को 500/- रुपये जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।
थाना घुंघटेर पर जुआं खेलने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-92/2023 धारा 13 जुआं अधिनियम के अभियुक्तगण शहबाज पुत्र सहाबुद्दीन निवासी बाबागंज मजरे घुंघटेर बाराबंकी बसीम पुत्र रहमत जीशन पुत्र शिवराज गंगाराम पुत्र बाबूराम निवासीगण घुंघटेर जनपद बाराबंकी न्याया0 एफ0टी0सी0कोर्ट सं0-43 जनपद बाराबंकी द्वारा 17.02.2024 को 50-50/- रुपये जुर्माना व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया।

rkpnews@somnath

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