गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा) 30 सितम्बर… प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)/जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि शासन द्वारा जनपद के ऐसे लाईसेंस जिनके शस्त्र लाईसंेस पर 02 से अधिक शस्त्र स्वीकृत है, के संबंध में सूचना अपेक्षित है।
अतः जनपद के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि आप द्वारा सात दिवस के अन्दर तीसरा शस्त्र जमा/सरेण्डर किये जाने विषयक कोई सूचना कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो आपको तीनो शस्त्रों में से तीसरा शस्त्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा तथा आपको तीसरा शस्त्र 13 दिसम्बर 2020 के बाद अवैध मानते हुए विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता बरती जाती है तो उसे गम्भीरता पूर्वक लिया जायेगा।
संवाददाता गोरखपुर…
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