Wednesday, February 18, 2026
HomeUncategorizedक्रिकेटर यश दयाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

क्रिकेटर यश दयाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक


शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में दर्ज FIR पर अंतरिम राहत

प्रयागराज (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)
क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें यश पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है।

क्या है मामला:
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलने वाले 27 वर्षीय यश दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को आईपीसी की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक, महिला की यश से मुलाकात करीब पांच वर्ष पहले हुई थी। समय के साथ दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और यश ने शादी का वादा करते हुए शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में वादा पूरा नहीं किया।

हाईकोर्ट की टिप्पणी:
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले की गंभीरता के बावजूद याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है।

वकील की दलील:
यश दयाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और केवल बदनाम करने के उद्देश्य से दर्ज किए गए हैं। याचिका में FIR रद्द करने की मांग भी की गई है।

आगे की प्रक्रिया:
अब कोर्ट की अगली सुनवाई तक यश दयाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। पुलिस जांच जारी है और हाईकोर्ट ने साफ किया है कि इस रोक का मतलब यह नहीं कि मामले की जांच पर असर पड़ेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments