Tuesday, March 3, 2026
Homeउत्तर प्रदेशपूर्व प्रधान पति की जब्त सम्पत्ति को रिलीज करने का कोर्ट...

पूर्व प्रधान पति की जब्त सम्पत्ति को रिलीज करने का कोर्ट ने दिया आदेश

गैंगेस्टर एक्ट के तहत पुस्तैनी सम्पत्ति को भी कर लिया गया था जब्त

अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष गैंगेस्टर कोर्ट ने दिया आदेश

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा) गैंगेस्टर के आरोपी खोराबार के सिकटौर के पूर्व प्रधान पति राजेश निषाद व उनके पिता मोतीचंद के जब्त सम्पत्ति को रिलीज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष गैंगेस्टर कोर्ट ने गोरखपुर डीएम के जब्ती करण के आदेश को निरस्त कर पुस्तैनी सम्पत्ति को उसके मालिक को देने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में सिकटौर के प्रधान मंजू के पति राजेश निषाद, उनके पिता मोतीचंद आदि पर खोराबार पुलिस ने दो घण्टे के भीतर नकली शराब बनवाने के आरोप में दो मुकदमे दर्ज किया था। जुलाई 2018 में राजेश उनके पिता मोतीचंद व अन्य पर गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत राजेश की कई संपतियों को जब्त कर लिया था। जिसके बाद राजेश के पिता मोतीचंद व सन्तोष निषाद गैंगेस्टर कोर्ट का शरण लिए। उनका कहना था कि वह जमीन व सम्पत्ति जो पुश्तेनी है जो राजेश के नाम पर है ही नही पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है, जबकि गैंगेस्टर एक्ट के तहत केवल वही सम्पत्ति जब्त होती है जो आरोपी के नाम पर हो और उसे उसने अपराध के पैसों से अर्जित किया है। कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर जब्ती करण के 26 जुलाई 2021 के डीएम के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि खतौनी संख्या 147, 38, 340, 264 को जब्ती करण से मुक्त कर उसके स्वामी को सौपने का आदेश दिया है।आपको बता दे कि इससे पहले भी शाहपुर के गैंगेस्टर के आरोपी रणधीर सिंह की जब्त सम्पत्ति भी कोर्ट के आदेश पर रिलीज हुई थी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments