देवरिया, (राष्ट्र की परम्परा) निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए पंजीकरण आवश्यक बताते हुए सहायक श्रम आयुक्त श्री स्कन्द कुमार ने कहा है कि पंजीकृत श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। उन्होंने श्रमिकों से अपील की है कि वे जनसेवा केंद्रों या सहज केंद्रों पर जाकर शीघ्र पंजीकरण कराएं।
उन्होंने बताया कि मनरेगा सहित मकान निर्माण, राजमिस्त्री, बढ़ई, पेंटर, प्लंबर, सटरिंग कार्य, सड़क निर्माण तथा ईंट-भट्ठों जैसे करीब 40 प्रकार के कार्यों में लगे श्रमिक इस बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्मार्ट क्लास और हॉस्टल सुविधा दी जाती है।
कल्याणकारी योजनाओं के लाभ-निर्माण कामगार मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत ₹50,000 से ₹90,000 तक की सहायता। कन्या विवाह योजना में ₹55,000 की आर्थिक मदद।संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति और ₹4,500 की साइकिल सहायता राशि। गंभीर बीमारी की स्थिति में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति। मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में ₹2,25,000 से ₹5,25,000 तक की सहायता।
श्री कुमार ने बताया कि जिन श्रमिकों का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक पुराना है और इस दौरान पुत्री का विवाह, शिशु जन्म, दुर्घटना या गंभीर बीमारी जैसी घटनाएं हुई हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन श्रमिक कल्याण बोर्ड के पोर्टल या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है।
पंजीकरण की प्रक्रिया
नया पंजीकरण कराने हेतु श्रमिकों को एक पासपोर्ट साइज फोटो, स्वप्रमाणित आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति के साथ निर्धारित शुल्क — ₹40 (एक वर्ष) ₹60 (दो वर्ष) ₹80 (तीन वर्ष)
जमा कर ओटीपी सत्यापन सहित रजिस्ट्रेशन कराना होगा।सहायक श्रम आयुक्त ने ग्राम प्रधानों से भी अनुरोध किया है कि वे ग्राम पंचायतों में श्रमिकों के पंजीकरण और योजना आवेदन में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। अधिक जानकारी हेतु श्रमिक विकास भवन परिसर स्थित श्रम कार्यालय, देवरिया में संपर्क कर सकते हैं।