विक्रेताओं द्वारा प्रतिबंधित रसायन/नकली रसायन/कालातीत रसायन की बिक्री करते पाये जाने पर होगी कार्यवाही
बलिया(राष्ट्र की परम्परा)
जनपद के समस्त कीटनाशक विकेताओं द्वारा कृषि रक्षा रसायनो का विक्रय करते समय बिल/कैश मेमो कृषको को आनिवार्य रूप से दिया जाय एवं ग्रोसेफ फूड अभियान के अन्तर्गत सम्बन्धित बैनर/पोस्टर की फेमिंग कर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर चस्पा अनिवार्य करें। कृषि रक्षा रसायन के साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय न किया जाय। सभी विक्रेताओं द्वारा स्टाक
रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर एवं कैश मेमो पूर्ण कर विक्रय प्रतिष्ठान पर रखना अनिवार्य है तथा विक्रय प्रतिष्ठान पर प्रतिबधितरसायन/नकली रसायन/कालातीत रसायन की बिक्री करना पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई भी विक्रेताओं द्वारा प्रतिबंधित रसायन/नकली रसायन/कालातीत रसायन की बिक्री करते पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध
कीटनाशी अधिनियम 1968 एवंनियमावली 1971 के प्राविधानो के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त आदेशों का अनुपालन न किये जाने पर कीटनाशीं अधिनियम 1988, कीटनाशी नियमावली 1971 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कीटनाशीं प्राधिकार पत्र निलम्बित/निरस्त कर दिया जायेगा, तथा कीटनाशीं
अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाहीं की जायेगी।
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