लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) डीजीपी ने प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों और विवेचना अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए आरोप पत्र (Charge Sheet) और अंतिम रिपोर्ट (Final Report) समय पर दाखिल करने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नए आपराधिक कानूनों में तय समयसीमा का पालन अनिवार्य है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देश में कहा गया है कि बीते जून तक की समीक्षा रिपोर्ट में बड़ी संख्या में मामले लंबित पाए गए थे। इस पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी ने साफ किया कि न्याय दिलाना ही विवेचना का मुख्य उद्देश्य है, और अगर जांच व रिपोर्ट दाखिल करने में देरी होगी तो पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल सकेगा।
डीजीपी ने सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों और विवेचना अधिकारियों को चेतावनी दी है कि तय समयसीमा के भीतर आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत समयसीमा का पालन सख्ती से किया जाएगा और किसी भी स्तर पर शिथिलता पाए जाने पर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
डीजीपी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में लंबित विवेचनाओं की नियमित समीक्षा हो और वरिष्ठ अधिकारी स्वयं निगरानी रखें। साथ ही, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के उद्देश्य से विवेचना को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध बनाया जाए।
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