देवरिया।(राष्ट्र की परम्परा डेस्क) गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे मेहड़ा पुरवा स्थित अब्दुल गनी शाह की मजार का अवैध निर्माण अब विवाद का बड़ा मुद्दा बन गया है। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। उपजिलाधिकारी सदर ने मजार प्रबंधक राशिद खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 4 सितंबर 2025 की सुबह 10 बजे तक जवाब तलब किया है।

यह मामला वाद संख्या 1137/2019 के तहत आरबीओ एक्ट की धारा 10 में दर्ज है। इससे पहले भी राशिद खान को नोटिस दिया गया था, लेकिन न तो वे न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही अनुपस्थिति का कोई प्रार्थना पत्र दाखिल किया। बार-बार की गैरहाजिरी को प्रशासन ने गंभीर लापरवाही मानते हुए इस बार सख्त रुख अपनाया है।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से मामला विचाराधीन है। पक्षकार की अनुपस्थिति के कारण निपटारे में लगातार देरी हो रही है। यदि निर्धारित तिथि तक जवाब नहीं दिया गया, तो प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई कर सकता है। इसमें मजार निर्माण पर रोक लगाने से लेकर अन्य कठोर कदम शामिल होंगे।

सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण की शिकायत एसडीएम को पत्र लिखकर की थी, जिसके बाद से ही मामले में तेजी आई है। अब सभी की निगाहें 4 सितंबर की तारीख पर टिकी हैं, जब इस मामले का अगला कदम तय होगा।