February 11, 2025

राष्ट्र की परम्परा

हिन्दी दैनिक-मुद्द्दे जनहित के

ग्राम प्रधान व सदस्य के रिक्त पदों के चुनाव तिथियां घोषित

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय)/जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर ने राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट सपठित्त संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12खख के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद सन्त कबीर नगर के ग्राम पंचायत प्रधान व सदस्यों के आकस्मिक रूप से रिक्त स्थानों- पदों, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो पर उपनिर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने की घोषणा किया है।
उप निर्वाचन हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार दिनांक 08 फरवरी 2025 (पूर्वाहन 10ः00 बजे से अपराहन 04ः00 बजे तक) को नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने जमा करने की तिथि, दिनांक 10 फरवरी 2025 (पूर्वाहन 10ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) को नाम निर्देशन पत्रो की जांच, दिनांक 11 फरवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10ः00 से अपराहन 03ः00 बजे तक) उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि, दिनांक 11 फरवरी, 2025 (अपराहन 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) प्रतीक आवंटन की तिथि, दिनाँक 19 फरवरी, 2025 (प्रात. 07ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक) मतदान की तिथि एवं दिनांक 21 फरवरी, 2025 (प्रात. 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) मतगणना का कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया है कि सम्बन्धित नियुक्त निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उपर्युक्त सूचना के अधीन विकास खण्ड के रिक्त ग्राम पंचायत प्रधान/ग्राम पंचायत सदस्य पदों के निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना दिनांक-05 फरवरी, 2025 को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), जनपद सन्त कबीर नगर को तत्काल भेजेंगे। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उक्त कार्यक्रम को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार आरक्षण विवरण के साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी करायेगें तथा इसकी सूचना सार्वजनिक जानकारी हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय के सूचना पटों पर प्रदर्शित करायेगें। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जायेगा।
उक्त उप निर्वाचन, उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। उपर्युक्त उप निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय/दाखिल करनें/उनकी जाँच करने उम्मीदवारी वापस लेने, प्रतीक आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।
उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।